बिरसी हवाई अड्डे पर और आजू बाजू के 5 किमी परिधीय क्षेत्र में ड्रोन कैमरे से फोटोग्राफी प्रतिबंधित

गोंदिया: 30 सितंबर 2024 को महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल का दौरा प्रस्तावित है, कानून और सुरक्षा की दृष्टि से, जिला मजिस्ट्रेट प्रजीत नायर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, 5 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार, बिरसी हवाई अड्डे पर और आजू बाजू के 5 किमी के क्षेत्र में एहतियात के तौर पर 30 सितंबर, 2024 को परिधि क्षेत्र में फोटोग्राफी के लिए ड्रोन कैमरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर ड्रोन ऑपरेटरों, मालिकों, संगठन आयोजकों और नागरिकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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