गोंदिया, 4 : कृषि विभाग ने खरीफ सीजन की पृष्ठभूमि में फर्जी बीज, उर्वरक और कीटनाशकों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए 9 भरारी टीमों का गठन किया है। इसके अलावा जिले में 26 गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक भी शामिल हैं। उक्त गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक के माध्यम से कृषि केन्द्र के औचक निरीक्षण हेतु जिले में धड़क अभियान चलाया जा रहा है।
कृषि केंद्र के निरीक्षण के समय विक्रय लाइसेंस में मूल प्रमाण पत्र को शामिल न करना, निर्धारित अवधि के भीतर पंजीकरण प्रमाण पत्र का नवीनीकरण न करना, शेष स्टॉक और मूल्य सूची को अग्रभाग में न लगाना, रखरखाव न करना स्टॉक एवं विक्रय रजिस्टर, रजिस्टर एवं भौतिक स्टॉक पर स्टॉक का मिलान नहीं होना, विक्रय किये जा रहे कृषि इनपुट के क्रय बिल का अनुपालन नहीं करना, दी गयी क्रय रसीद पर ग्राहक के हस्ताक्षर नहीं लेने के कारण 10 निवेशकों के लाइसेंस निलंबित कर दिये गये हैं ग्राहक को.
श्री। गणेश कृषि केंद्र वाहिटीबोडी जिला गोंदिया बीज लाइसेंस 1 महीने के लिए, मां अंबे कृषि केंद्र दासगांव जिला गोंदिया बीज लाइसेंस 6 महीने के लिए, किसान क्रांति कृषि सेवा केंद्र बम्हनी जिला सड़क अर्जुनी बीज लाइसेंस 2 महीने के लिए, नागपुरे एग्रो एजेंसी गोवारीटोला जिला सालेकसा कीटनाशक लाइसेंस 1 के लिए महीने, किसान सेवा कृषि केंद्र जालिया जिला सालेकसा कीटनाशक लाइसेंस 1 महीने के लिए, आरोही कृषि केंद्र नावेज़री जिला तिरोदा कीटनाशक लाइसेंस 1 महीने के लिए, यशोदा कृषि केंद्र नावेज़री जिला तिरोड़ा कीटनाशक लाइसेंस 2 महीने के लिए, गुरवेश ट्रेडर्स और कृषि सेवा केंद्र धामनगांव जिला आमगांव कीटनाशक ए कुल 10 लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं जैसे 4 महीने के लिए लाइसेंस, येर्न कृषि केंद्र ओवारा जिला देवरी उर्वरक लाइसेंस 6 महीने के लिए, ठाकरे कृषि केंद्र वडाड जिला आमगांव उर्वरक लाइसेंस 2 महीने के लिए।
उन्होंने कृषि सेवा केन्द्रों के संचालकों को चेतावनी दी है कि यदि वे बीज, रासायनिक उर्वरक एवं लिंक उर्वरक का भण्डारण करेंगे अथवा अधिक मूल्य पर उर्वरक बेचेंगे तो कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जायेगी। किसानों को खाद, बीज और कीटनाशक अधिकृत लाइसेंस प्राप्त कृषि सेवा केंद्र से ही खरीदना चाहिए। खरीदते समय कृषि सेवा केन्द्र से क्रय सामग्री का पक्का बिल प्राप्त करें, एमआरपी के अनुसार सामान खरीदने को प्राथमिकता दें तथा यदि एमआरपी से अधिक कीमत पर सामान बेचा जा रहा हो तो कृषि विभाग को सूचित करें। जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी अजीत अडसुले ने बताया है कि बीज अधिनियम 1966, बीज नियम 1968, बीज नियंत्रण आदेश 1983, उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, कीटनाशक अधिनियम 1968, कीटनाशक नियम 1971 के अनुसार संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
