जिले में 4 से 18 सितंबर तक निषेधाज्ञा लागू



     गोंदिया : पुलिस अधीक्षक गोंदिया कार्यालय के पत्र दिनांक 29 अगस्त 2024 के अनुसार 4 सितंबर से 18 सितंबर 2024 तक विभिन्न दलों एवं संगठनों द्वारा भूख हड़ताल, धरना, मार्च, सड़क नाकाबंदी, जेल ब्रेक एवं हड़ताल का आयोजन किया गया। अपनी लंबित मांगों के सिलसिले में साथ ही 7 सितंबर से 17 सितंबर 2024 तक गणेशोत्सव और 16 सितंबर को ईद-ए-मिलाद का त्योहार मनाया जाएगा.  इसलिए, जिले में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए, मुंबई पुलिस अधिनियम संख्या 22, 1951 की धारा 37 (1) (3) के तहत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गोंदिया में निहित शक्तियों के तहत 4 सितंबर से 18 सितंबर 2024 तक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट भैयासाहेब बेहरे ने जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है.  उक्त अधिसूचना की किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर संबंधित के विरूद्ध आपराधिक नियमों के तहत उचित कार्यवाही की जायेगी।                        

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