ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ गोंदिया पुलिस की सख्त कार्रवाई: तेज आवाज में डीजे बजाने वालों पर मामला दर्ज

गोंदिया : माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मुंबई द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण को लेकर दिए गए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ गोंदिया पुलिस प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। पुलिस अधीक्षक गोंदिया के मार्गदर्शन में ध्वनि प्रदूषण नियम व प्रतिबंध अधिनियम के तहत तेज आवाज में डीजे और लाउडस्पीकर बजाने वाले चालकों तथा मालिकों पर कार्रवाई की गई है।
पुलिस द्वारा पहले ही डीजे और साउंड चालकों-मालिकों की बैठक लेकर तेज आवाज न बजाने और ध्वनि प्रदूषण नियमों का सख्ती से पालन करने की सूचना दी गई थी। इसके बावजूद नियमों की अनदेखी करने पर पुलिस ने निम्नलिखित मामले दर्ज किए हैं:
  गोंदिया शहर पुलिस स्टेशन:
चावड़ी चौक (छोटा गोंदिया) में सार्वजनिक स्थान पर अधिक क्षमता का डीजे साउंड सिस्टम लगाकर उच्च डेसिबल की कर्णकटु आवाज में संगीत बजाने पर नंदकिशोरे बुधराम राऊत (उम्र 38 वर्ष, निवासी शास्त्री वार्ड, गोंदिया) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023) की धाराओं तथा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000 और पर्यावरण संरक्षण कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।
  रामनगर पुलिस स्टेशन:
 टी.बी. टोली, गोंदिया में सार्वजनिक स्थान पर ध्वनि प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में तीन लोगों—राकेश भाऊराव गजभिये (उम्र 41 वर्ष, निवासी छोटा गोंदिया), अंकित महेन्द्र नागोसे (उम्र 20 वर्ष, निवासी तुमखेड़ा खुर्द), और हिरेश नंदलाल घरपिंडे (निवासी गोविंदपुर)—के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और ध्वनि प्रदूषण (नियम एवं नियंत्रण) अधिनियम 2000 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
पुलिस प्रशासन की अपील:
पुलिस विभाग ने सभी गणेश मंडलों, डीजे चालकों और मालिकों से अपील की है कि वे नियमों का कड़ाई से पालन करें और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, ताकि आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
मार्गदर्शन एवं टीम:
यह कार्रवाई गोंदिया के पुलिस अधीक्षक श्री गोरख भामरे, अपर पुलिस अधीक्षक (गोंदिया कैंप देवरी) श्री अभय डोंगरे, और उपविभागीय पुलिस अधिकारी श्री दिनेशचंद्र शुक्ला के मार्गदर्शन में गोंदिया शहर थाना प्रभारी प्रवीण बोरकुटे, रामनगर थाना प्रभारी तिरुपति राणे एवं उनकी पुलिस टीम द्वारा की गई।

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