अवैध रेत व खनिज परिवहन पर कड़ा शिकंजा, पहली गलती पर 30 दिन और दूसरी पर 60 दिन के लिए लाइसेंस निलंबित

महाराष्ट्र : राज्य में अवैध रेत और अन्य गौण खनिजों के उत्खनन तथा अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। महसूल व वन विभाग द्वारा जारी शासन निर्णय के अनुसार अब अवैध खनन या परिवहन में पकड़े गए वाहनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

सरकार के निर्देशानुसार यदि कोई वाहन रेत या अन्य गौण खनिजों का अवैध उत्खनन या परिवहन करते हुए पकड़ा जाता है, तो पहली बार अपराध साबित होने पर वाहन का परमिट 30 दिनों के लिए निलंबित किया जाएगा और वाहन को जब्त किया जाएगा।

यदि वही वाहन या चालक दूसरी बार इस तरह के अवैध कार्य में शामिल पाया जाता है, तो 60 दिनों के लिए वाहन का परमिट निलंबित कर दिया जाएगा और वाहन को जब्त रखा जाएगा।

वहीं, तीसरी बार अपराध करने पर वाहन को जब्त कर उसका परमिट रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए संबंधित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (RTO) के माध्यम से आवश्यक विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

सरकार ने सभी जिलाधिकारियों और विभागीय आयुक्तों को निर्देश दिया है कि अवैध रेत खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए सख्ती से कार्रवाई की जाए। साथ ही की गई कार्रवाई की जानकारी हर महीने विभाग को भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं।

सरकार का कहना है कि अवैध रेत खनन और परिवहन के कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है तथा प्रशासनिक व्यवस्था पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस पर कड़ी निगरानी रखते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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